wastage of water : अगर आप भी पानी की बर्बादी करते हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि आपके इस बर्ताव पर सरकार ने शक्ति दिखाने का फैसला कर लिया है, अब पानी को बर्बाद करना या उसको बेवजह इस्तेमाल करना अपराध माना जाएगा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले भारत में पानी की बर्बादी करने वालों को दंड के लिए कोई भी प्रावधान नहीं था लेकिन अब पानी की बर्बादी करने वालों को 5 साल की सजा और ₹100000 तक का जुर्माना हो सकता है।
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पानी केवल घरों के टंकियों से ही बर्बाद नहीं होता है कई बार बैंकों से जगह-जगह पानी पहुंचाने वाली नागरिक संस्थाएं भी पानी को दबा के बर्बाद करती है उनके टैंकों से अक्सर पानी बहता ही नजर आता है सिजिडब्लूए के निर्देशक की माने तो पीने योग्य पानी का दुरुपयोग भारत में ₹100000 तक का जुर्माना ₹100000 तक की जेल की सजा दंडनीय अपराध होगा।
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पानी की बर्बादी और पानी के बेवजह इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए अक्टूबर 8 2020 को पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 की धारा 5 की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए प्राधिकरण और देश के सभी लोगों को संबोधित करते हुए अपने आदेश में कहा गया है कि सभीराज्यों और संघ शासित प्रदेशों में पानी आपूर्ति नेटवर्क को संभालती है और जिन्हें जल बोर्ड जल विभाग वाटर वर्कर्स डिपार्टमेंटल नगर निगम नगर पालिका विकास अधिकरण पंचायत या किसी भी अन्य नाम से पुकारा जाता है वह यह सुनिश्चित करेगी कि पानी की बर्बादी और पानी का दुरुपयोग ना हो।
NEWS SOURCE- दैनिक जागरण