किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद और अच्छी योजना है। किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) से किसानों को 1.6 लाख रुपये का लोन बिना गारंटी के दिया जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड से खाद, बीज आदि के लिए आसानी से कर्ज मिल जाता है। 3 साल में किसान KCC से 5 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं। इस कार्ड में ब्याज दर भी बेहद कम 4 फीसदी सालाना है। सरकार इसपर 2 फीसदी की सब्सिडी देती है।
कौन ले सकता है KCC ?
खेती-किसानी, मछलीपालन और पशुपालन से जुड़ा कोई भी व्यक्ति, भले ही वो किसी और की जमीन पर खेती करता हो, Kisan Credit Card का लाभ ले सकता है। न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम 75 साल होनी चाहिए। किसान की उम्र 60 साल से अधिक है तो एक को-अप्लीकेंट भी लगेगा जिसकी उम्र 60 से कम हो। किसान के फॉर्म भरने के बाद बैंक कर्मचारी देखेगा कि आप इसके लिए योग्य हैं या नहीं।
केसीसी के लिए जरूरी दस्तावेज-
आवेदक किसान है या नहीं। इसके लिए उसका राजस्व रिकॉर्ड देखा जाएगा। उसकी पहचान के लिए आधार, पैन, फोटो ली जाएगी और तीसरा उसका एफीडेविड लिया जाएगा कि किसी बैंक में आवेदक का कर्ज तो बकाया नहीं है। सरकार ने बैंकिंग एसोसिएशन से केसीसी बनाने के काम में तेजी लाने को कहा है। सरकार की सलाह पर ही बैंकों ने इसकी प्रोसेसिंग फीस खत्म कर दी है. जबकि पहले केसीसी बनवाने के लिए 2 से 5 हजार रुपये तक का खर्च आता था।
कैसे करें आवेदन-
- इसके लिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल साइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाना होगा।
- यहां किसान क्रेडिट कार्ड का फॉर्म डाउनलोड करें।
- इस फॉर्म को आपको अपनी भूमि के दस्तावेज, फसल की डिटेल के साथ भरना होगा।
- यह जानकारी भी देनी होगी कि आपने किसी अन्य बैंक या शाखा से कोई और किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाया है।
- आवेदन भरकर सबमिट करें, जिसके बाद संबंधित बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएगा।
इस समय देश में पीएम-किसान स्कीम के तहत लाभार्थियों का किसान क्रेडिट कार्ड बनाया जा रहा है। सरकार ने मार्च 2021 तक देश के किसानों को कुल 15 लाख करोड़ रुपये का कृषि लोन बांटने का लक्ष्य रखा है। अगर कोई बैंक किसान क्रेडिट कार्ड बनाने से मना करते हैं या फिर आनाकानी करते हैं तो सरकार से इसकी शिकायत की जा सकती है। किसान आरबीआई की वेबसाइट https://cms.rbi.org.in/ पर इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सरकार ने किसान हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। किसान 0120-6025109 / 155261 पर भी कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा ईमेल (pmkisan-ict@gov.in) के माध्यम से हेल्प डेस्क से भी संपर्क किया जा सकता है।