Friday, November 15, 2024
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यूपी में लग सकता है नाइट कर्फ्यू, नई गाइडलाइन जारी 

योगी सरकार ने  सोमवार को कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन में शासन की तरफ से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए स्थिति का आकलन करते हुए नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्देश दिया गया है। जिसका फैसला स्थानीय प्रशासन लेगा। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए धारा 144 लागू कराने का भी निर्देश दिया गया है।

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कोरोना वायरस के संक्रमण पर प्रभावी रोकथाम के लिए चिह्नित किए जाने वाले कंटेनमेंट जोन में पूरी सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। जोन में आने वाले प्रत्येक मकान की सर्विलांस टीम के माध्यम से सघन निगरानी कराने को कहा गया है। 

मुख्य सचिव आरके तिवारी ने सोमवार को इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया। ये दिशा-निर्देश एक दिसंबर से अगले आदेशों तक लागू रहेंगे। सभी जिलाधिकारियों से कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराने के लिए जरूरत पड़ने पर वे सीआरपीसी की धारा 114 का इस्तेमाल करें।

वहीं, शादी, ब्याह जैसे कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए जो सीमा तय की गई थी, उसे फिलहाल बरकरार रखा गया है। यानी हाल में क्षमता का 50 फीसद और अधिकतम 100 लोगों को ही शामिल किया जाएगा।

खुले मैदान या लॉन में क्षमता का 40 प्रतिशत ही लोगों को एक समय में शामिल होने की अनुमति होगी। मसलन किसी खुले लॉन की कुल क्षमता दो हज़ार है तो वहां 800 लोग एकत्र हो सकते हैं।

निर्धारित संख्या में बैंड-बाजा या अन्य कर्मचारी शामिल नहीं माने जाएंगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि शादी समारोह केवल सूचना देकर और कोविड प्रोटोकॉल और गाइडलाइन के निर्देशों का पालन करते हुए किया जा सकता है। इसके लिए जो संख्या निर्धारित की गई है, उसमें बैंड-बाजा या अन्य कर्मचारी शामिल नहीं माने जाएंगे। शादियों में बैंड बजाने और डीजे बजाने से रोकने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करने के भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं।

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सावधानीपूर्वक बनाएं कंटेनमेंट जोन 

मुख्य सचिव ने कहा है कि कोरोना के लिए संवेदनशील एवं उच्च संभावना वाले क्षेत्रों में वायरस की श्रृंखला को समाप्त करने एवं इसके प्रसार को नियंत्रित करने के लिए कंटेनमेंट जोन का प्रभावी ढंग से चिह्नांकन किया जाना सबसे महत्वपूर्ण है। जिला प्रशासन द्वारा माइक्रो लेबल पर कंटेनमेंट जोन का सावधानीपूर्वक निर्धारण किया जाए। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों से कहा है कि कंटेनमेंट जोन की सूची राज्य की वेबसाइट पर प्रसारित की जाए अैर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को भी उपलब्ध कराई जाए। कंटेनमेंट जोन में केवल अति आवश्यक गतिविधियां को ही अनुमति दी जाएंगी।

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों को इससे संबंधित निर्देश अधिकारियों को दिए थे। उन्होंने कहा था कि कहीं से भी पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार की खबर आई तो संबंधित पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

Akshansh

Owner Of E-Kalam News, Rapper At FreeFund Productions, works as a Freelance Hindi Journalist In Many Web News Channels, Having Ability To Work independently Is what I Learned From MySelf

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